अफीम तस्करी मामले में पिता-पुत्र को कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 11:26 AM

father and son imprisoned in the case of smuggling

जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने अफीम तस्करी में शामिल पिता-पुत्र को सबूतों व गवाहों के आधार पर 10-10 वर्ष की कैद व 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें 1-1 वर्ष की अतिरिक्त...

मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने अफीम तस्करी में शामिल पिता-पुत्र को सबूतों व गवाहों के आधार पर 10-10 वर्ष की कैद व 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें 1-1 वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।

थाना अजीतवाल पुलिस ने 19 अगस्त, 2014 को नाकाबंदी के दौरान जिला लुधियाना की तहसील जगराओं के नजदीक पड़ते गांव जवद्दी कलां निवासी गुरमीत सिंह व उसके बेटे सुखदेव सिंह को रोककर उनकी तलाशी के दौरान 3 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद की थी। उनके खिलाफ थाना अजीतवाल में 19 अगस्त, 2014 को एन.डी.पी.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!