Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 05:43 PM
एडीशनल सैशन जज ने एक एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को जुर्म साबित न होने और बरी कर दिया है।
फरीदकोट( जगदीश): एडीशनल सैशन जज ने एक एन.डी.पी.एस. एक्ट केस का फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को जुर्म साबित न होने और बरी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 13 अगस्त 2014 को सिटी थाना कोटकपूरा की पुलिस ने कालेज रोड की तरफ से आते लवप्रीत सिंह उर्फ लवली पुत्र बलजिन्दर सिंह निवासी कोटकपूरा से एक किलो 350 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस पर एडीशनल सैशन जज ने आरोपी के वकील उमा शंकर शर्मा की दलीलों को मानते हुए सबूतों के अभाव में उक्त व्यक्ति को बरी कर दिया।