नशा तस्कर को 1 साल की जेल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Jan, 2018 10:40 AM

drug smuggler gets 1 year jail

नशा तस्करी के आरोपी राकेश कुमार उर्फ रिक्की पुत्र बलविन्द्र कुमार निवासी शेरपुर गलिड (बुल्लोवाल) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने 1 साल की कैद के साथ-साथ 10,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): नशा तस्करी के आरोपी राकेश कुमार उर्फ रिक्की पुत्र बलविन्द्र कुमार निवासी शेरपुर गलिड (बुल्लोवाल) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने 1 साल की कैद के साथ-साथ 10,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना न देने पर दोषी राकेश कुमार को 3 महीने और कैद की सजा काटनी होगी।

 गौरतलब है कि 3 जनवरी 2014 को थाना मॉडल टाऊन पुलिस में तैनात तत्कालीन ए.एस.आई. गोबिन्द्र कुमार ने रात 8 बजे के करीब श्री गुरु हरिकृ ष्ण पब्लिक स्कू ल के चौक में विशेष नाका लगाकर चैकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान प्रैजीडैंसी की तरफ से एक बाइक सवार ने पुलिस पार्टी को देख बाइक भगाने की कोशिश की तो पुलिस ने तत्काल ही पीछा कर उसको काबू कर लिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 120 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ था। 

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