Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 04:05 PM
स्पैशल जज पटियाला दीपक चौधरी ने माननीय अदालत वकील आशु शर्मा की दलीलों के साथ सहमत होते हुए गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र कुलवंत सिंह निवासी डेरा जुलमगढ़ थाना खनौरी जिला संगरूर को 1040 नशीली गोलियां और 20 ग्राम स्मैक रखने के मामले में बरी कर दिया।
पटियाला (राजेश): स्पैशल जज पटियाला दीपक चौधरी ने माननीय अदालत वकील आशु शर्मा की दलीलों के साथ सहमत होते हुए गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र कुलवंत सिंह निवासी डेरा जुलमगढ़ थाना खनौरी जिला संगरूर को 1040 नशीली गोलियां और 20 ग्राम स्मैक रखने के मामले में बरी कर दिया।
गुरप्रीत की तरफ से पेश हुए वकील आशु शर्मा एडवोकेट पटियाला ने अदालत को बताया कि इस केस में पुलिस ने जो बयान अदालत में दिए उनके आधार पर न तो वह गुरप्रीत के पास से कोई बरामदगी साबित कर सके और इसके अलावा इस केस में कई तकनीकी कमियों गईं, इन बातों के आधार पर वकील आशु शर्मा की दलीलों को मानते हुए माननीय अदालत ने गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को बरी कर दिया।