Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jan, 2018 12:29 PM
जिलाधीश कपूरथला मोहम्मद तैयब ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कपूरथला जिले के गांव बूधोपुंदर में स्थित आर्मी द्वारा बनाए गए असला भंडार के 1200 मीटर घेरे में फसलों की नाड़ व कूड़ा-कर्कट को आग लगाने व खेतों में किसी भी तरह के निर्माण पर मुकम्मल...
कपूरथला (मल्होत्रा/ गुरविन्द्र कौर): जिलाधीश कपूरथला मोहम्मद तैयब ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कपूरथला जिले के गांव बूधोपुंदर में स्थित आर्मी द्वारा बनाए गए असला भंडार के 1200 मीटर घेरे में फसलों की नाड़ व कूड़ा-कर्कट को आग लगाने व खेतों में किसी भी तरह के निर्माण पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के ये आदेश 10 मार्च 2018 तक जारी रहेंगे।