हत्या के आरोपी को उम्रकैद व 50 हजार जुर्माने की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 12:50 PM

court sentenced to life imprisonment and 50 thousand fines

निजी रंजिश में आकर छुरा घोंप कर युवक की हत्या करने के आरोपी पवन कुमार उर्फ सन्नी पुत्र सतवंत सिंह निवासी गांव ओहड़पुर को जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने शनिवार को उम्रकैद के साथ-साथ 50 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): निजी रंजिश में आकर छुरा घोंप कर युवक की हत्या करने के आरोपी पवन कुमार उर्फ सन्नी पुत्र सतवंत सिंह निवासी गांव ओहड़पुर को जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने शनिवार को उम्रकैद के साथ-साथ 50 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 6 महीने कैद की सजा काटनी होगी। थाना टांडा पुलिस के समक्ष 21 जून 2015 को दर्ज शिकायत में रौलिया गांव के परमजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह ने बताया था कि उसका छोटा भाई सुखविन्द्र लाल उर्फ वीरा मेहनत मजदूरी का काम करता था।

शिकायत के अनुसार 2 दिन पहले सुखविन्द्र गांव के पास ही एक धार्मिक स्थल पर आयोजित मेला देखने गया था जहां किसी बात को लेकर उसका पवन कुमार उर्फ सन्नी के साथ झगड़ा हो गया। मेले में मौजूद लोगों ने दोनों को समझा-बुझाकर मामला शांत करवा दिया था।

अगले दिन जब सुखविन्द्र घर नहीं लौटा तो वह अपने फूफा इकबाल सिंह के साथ सुखविन्द्र को खोजने निकला तो देखा गांव के बाहर पवन कुमार उसके भाई के साथ बहसबाजी कर रहा था। इसी दौरान गुस्से में आकर पवन कुमार सुखविन्द्र के पेट में तेज धारदार छुरा घोंपने के बाद मौके से फरार हो गया। वे जब तक सुखविन्द्र के पास पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। शिकायत के आधार पर थाना टांडा पुलिस ने आरोपी पवन कुमार के खिलाफ धारा 302 के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू  की था। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!