Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 12:37 PM
स्मैक रखने के आरोप में एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने यहां नजदीकी कम्मेआना गेट के निवासी जसविंद्र सिंह उर्फ बिट्टू को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा...
फरीदकोट(जगदीश): स्मैक रखने के आरोप में एडीशनल सैशन जज राजविंद्र कौर की अदालत ने यहां नजदीकी कम्मेआना गेट के निवासी जसविंद्र सिंह उर्फ बिट्टू को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार सिटी फरीदकोट के ए.एस.आई. जसपाल सिंह और उनके साथियों ने 13 सितम्बर 2013 को चैकिंग दौरान जसविंद्र सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र गुरदीप सिंह को 260 ग्राम स्मैक समेत गिरफ्तार किया था। इस व्यक्ति के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया गया था।