Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 10:19 AM
माननीय एडीशनल सैशन जज बलजिंद्र सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में से हरदेव सिंह पुत्र सतनाम सिंह और हरजिंद्र सिंह पुत्र जोगिंद्र राम निवासी जालंधर को एडवोकेट दर्शन सिंह नाभा व गुरप्रीत सिंह कपूर की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया।
पटियाला(बलजिन्द्र): माननीय एडीशनल सैशन जज बलजिंद्र सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में से हरदेव सिंह पुत्र सतनाम सिंह और हरजिंद्र सिंह पुत्र जोगिंद्र राम निवासी जालंधर को एडवोकेट दर्शन सिंह नाभा व गुरप्रीत सिंह कपूर की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया।
आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी राजपुरा की पुलिस ने 30 नवम्बर, 2016 को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने दावा किया था कि दोनों आरोपियों से भारी मात्रा में नशीले इंजैक्शन बरामद हुए थे, परन्तु आज माननीय अदालत ने इस केस में से दोनों को बरी कर दिया।