Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Nov, 2017 09:31 AM
अतिरिक्त सैशन जज अशोक कपूर की अदालत द्वारा सुखदीप सिंह उर्फ सुक्खी निवासी किशनपुर को नशीले पाऊडर के मामले में मुजरिम करार देते हुए 6 मास कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज अशोक कपूर की अदालत द्वारा सुखदीप सिंह उर्फ सुक्खी निवासी किशनपुर को नशीले पाऊडर के मामले में मुजरिम करार देते हुए 6 मास कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में थाना भोगपुर की पुलिस द्वारा सुखदीप सिंह उर्फ सुक्खी को 14 ग्राम नशीले पाऊडर सहित गिरफ्तार किया गया था।