चूरा-पोस्त तस्कर को 10 साल कैद व 1 लाख रुपया जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jan, 2018 11:27 AM

court sentence drug smuggler

चूरा-पोस्त तस्करी मामले के आरोपी रणजीत सिंह उर्फ जीता पुत्र दारा सिंह निवासी फिरकीमजारा (बलाचौर) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पी.एस. राय की अदालत ने बुधवार उसे 10 साल की कैद के साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा...

 होशियारपुर (अमरेन्द्र): चूरा-पोस्त तस्करी मामले के आरोपी रणजीत सिंह उर्फ जीता पुत्र दारा सिंह निवासी फिरकीमजारा (बलाचौर) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश पी.एस. राय की अदालत ने बुधवार उसे 10 साल की कैद के साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी को 6 महीने और कैद की सजा काटनी होगी।

 गौरतलब है कि 17 मार्च 2015 को माहिलपुर पुलिस ने जेजों रोड पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान संदेह के आधार पर जब मोटरसाइकिल सवार युवक को रोककर तलाशी ली गई तो उसके सामान से पुलिस ने साढ़े 55 किलो चूरा-पोस्त बरामद किया। पुलिस ने आरोपी रणजीत सिंह उर्फ जीता के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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