Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Dec, 2017 10:45 AM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने नशा तस्कर आरोपी बलजीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी खेपड़ा को दोषी करार देते हुए उसे 2 महीने की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 दिन और सजा काटनी...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने नशा तस्कर आरोपी बलजीत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी खेपड़ा को दोषी करार देते हुए उसे 2 महीने की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 दिन और सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि हरियाना पुलिस के ए.एस.आई. अजीत सिंह ने 3 जून 2015 को नजदीक राधा स्वामी सत्संग खेपड़ मोड़ पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस पार्टी ने एक व्यक्ति को आते देखा और शक्की तौर पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 35 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ था। आरोपी ने अपनी पहचान बलजीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह निवासी खेपड़ा के रूप में बताई थी। पुलिस पार्टी ने आरोपी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट अधीन मामला दर्ज कर उसे काबू कर लिया था।