Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Jan, 2018 12:58 PM
लापरवाही से टिप्पर चलाने की वजह से एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में आरोपी ड्राइवर रेशम सिंह पुत्र कारज सिंह निवासी गांव जिन्दड़ा थाना धर्मकोट जिला मोगा को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने डेढ़ माह की...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): लापरवाही से टिप्पर चलाने की वजह से एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में आरोपी ड्राइवर रेशम सिंह पुत्र कारज सिंह निवासी गांव जिन्दड़ा थाना धर्मकोट जिला मोगा को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने डेढ़ माह की कैद की सजा के साथ 1,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर उसे 1 माह और कैद की सजा काटनी होगी।
क्या था मामला
गौरतलब है कि थाना टांडा पुलिस को 27 फरवरी 2011 को दिए बयान में हरजीत सिंह निवासी न्यू डिफैंस कालोनी फेज-1 नंगलशामा रोड जिला जालंधर ने बताया कि 27 फरवरी 2011 को वह अपने साले दलेर सिंह निवासी मुकेरियां और उसके बुआ के लड़के अमरजीत सिंह निवासी अब्दुल्लापुर के साथ किसी निजी काम से गांव बेगोवाल गए थे।
काम समाप्त करने के बाद वापस अपने गांव लौटते समय उसका साला दलेर सिंह एक अलग मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि सामने सड़क पर जा रहे एक टिप्पर चालक ने बीच रास्ते बगैर कोई सिगनल दिए ब्रेक मार दी जिससे उसके साले दलेर सिंह का सिर सीधा टिप्पर के डाले पर लगा। घायलावस्था में उसे टांडा के एक निजी अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीड़ द्वारा टिप्पर चालक रेशम सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया गया। थाना टांडा पुलिस ने आरोपी टिप्पर चालक रेशम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरूकर दी थी।