Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Dec, 2017 10:53 AM
एडीशनल सैशन जज राजविन्द्र कौर की अदालत ने जुर्म साबित होने की सूरत में घुग्याना के निवासी एक व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, यदि जुर्माना जमा न करवाए तो उसे एक साल अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म किया है।
फरीदकोट(स.ह.): एडीशनल सैशन जज राजविन्द्र कौर की अदालत ने जुर्म साबित होने की सूरत में घुग्याना के निवासी एक व्यक्ति को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, यदि जुर्माना जमा न करवाए तो उसे एक साल अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म किया है।
थाना सदर फरीदकोट की पुलिस ने 3 जुलाई 2015 को गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 100 ग्राम नशीले पाऊडर समेत गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान संदीप कुमार उर्फ सीपा पुत्र रमेश चंद्र निवासी घुग्याना के तौर पर हुई। अदालत ने सरकारी वकील की दलीलों से सहमत होते हुए और पुलिस की तरफ से पेश किए सबूतों के आधार पर संदीप कुमार को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने का हुक्म दिया है।