Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 11:13 AM
गैर-कानूनी तौर पर नशीली गोलियां रखने के आरोप में माननीय स्थानीय एक अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का आदेश दिया है।
मानसा (मित्तल): गैर-कानूनी तौर पर नशीली गोलियां रखने के आरोप में माननीय स्थानीय एक अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का आदेश दिया है।
जानकारी अनुसार थाना सदर मानसा की पुलिस ने 4 मार्च 2013 को जगसीर सिंह निवासी गांव खारा को 2820 नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने उपरांत सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, जहां इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत की तरफ से जगसीर सिंह को गैर-कानूनी तौर पर नशीले पदार्थ रखने का आरोपी मानते हुए उसे 3 वर्ष की सजा व 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 10 महीने की सजा और काटनी होगी।