Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Dec, 2017 01:45 PM
चोरी करने के मामले के 2 आरोपियों राकेश कुमार उर्फ रिक्की पुत्र बलविंद्र कुमार तथा प्रभजोत सिंह पुत्र बलविंद्र सिंह निवासी गांव शेरपुर गङ्क्षलड को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सी.जे.एम. आशीष सालदी की अदालत उन्हें 6-6 महीने की कैद के साथ-साथ...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): चोरी करने के मामले के 2 आरोपियों राकेश कुमार उर्फ रिक्की पुत्र बलविंद्र कुमार तथा प्रभजोत सिंह पुत्र बलविंद्र सिंह निवासी गांव शेरपुर गङ्क्षलड को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सी.जे.एम. आशीष सालदी की अदालत उन्हें 6-6 महीने की कैद के साथ-साथ 1500-1500 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
नकद जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोषियों को और 1-1 महीने की कैद की सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि पुलिस ने पहले अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया था लेकिन जांच में चोरों कोफोन लोकेशन के आधार पर काबू किया था।
क्या था मामला
थाना मॉडल टाऊन पुलिस ने 3 सितम्बर 2014 को अमोलक राम सैनी पुत्र बिशन दास निवासी न्यू मॉडल टाऊन हाल निवासी पटेल नगर होशियारपुर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह टांडा रोड पर अड्डा दौसड़का में टैंट की दुकान करता है जबकि उसका लड़का रोबिन सैनी भी उसके साथ दुकान पर काम करता है, उसकी पत्नी सुरिंद्र कौर भी जुवेनाइल होम डिपार्टमैंट में जॉब करती है। वह अपने लड़के के साथ रोजाना की तरह दुकान पर चला गया जबकि पत्नी अपनी जॉब पर चली गई।
जब सुरिंद्र कौर घर आई तो उसने देखा कि बाहर मेन गेट का ताला लगा था, जब घर के अंदर आई तो देखा कि चोर सोनी कंपनी की एल.ई.डी., 1 लैपटॉप, 1डी.वी.डी., 5 मोबाइल फोन, 1 फोन के अलावा 4-5 अन्य फोन चोरी करके ले गए। पुलिस ने अमोलक राम सैनी के बयान के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी लेकिन पुलिस ने जांच के बाद काल डिटेल व फोन लोकेशन के आधार पर राकेश कुमार उर्फ रिक्की पुत्र बलविंद्र कुमार तथा प्रभजोत सिंह पुत्र बलविंद्र सिंह निवासी गांव शेरपुर गलिड के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था।