Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 01:00 PM
मलोट सिटी में दर्ज लड़ाई-झगड़े के एक पुराने मामले पर अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के विद्यार्थी विंग स्टूडैंट आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सोई के जिलाध्यक्ष लप्पी ईनाखेड़ा व साथियों को जिला सैशन जज द्वारा 5-5 वर्ष की सजा का आदेश सुनाया है, जबकि दूसरे गुट के...
मलोट(जुनेजा): मलोट सिटी में दर्ज लड़ाई-झगड़े के एक पुराने मामले पर अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के विद्यार्थी विंग स्टूडैंट आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सोई के जिलाध्यक्ष लप्पी ईनाखेड़ा व साथियों को जिला सैशन जज द्वारा 5-5 वर्ष की सजा का आदेश सुनाया है, जबकि दूसरे गुट के जे.पी. व साथियों को 4-4 वर्ष की सजा का आदेश सुनाया है।
मलोट सिटी में दर्ज एफ.आई.आर. नंबर-156 वर्ष 2014 के अनुसार एक झगड़े में फैसला करते माननीय जिला सैशन जज किशोर कुमार ने लवप्रीत सिंह लप्पी ईनाखेड़ा जिलाध्यक्ष सोई, मि_ा सिंह निवासी ईनाखेड़ा, कमल शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा सराभा नगर मलोट, हरचरण सिंह ईनाखेड़ा सहित साथियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे गुट के गुरविंद्र कुमार जे.पी., रोमी, काली, गौरव व जगमीत सिंह सहित साथियों को 4-4 वर्ष की सजा सुनाई है।