Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 02:03 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने लगभग साढ़े 6 वर्ष पहले घटित एक दुष्कर्म के मामले में अपने बेटे की मदद करने के आरोप में घिरे माता-पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी अमनदीप सिंह को...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने लगभग साढ़े 6 वर्ष पहले घटित एक दुष्कर्म के मामले में अपने बेटे की मदद करने के आरोप में घिरे माता-पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी अमनदीप सिंह को पहले ही अदालत द्वारा 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई जा चुकी हैं, जिसकी कुछ वर्ष पूर्व जेल में ही मौत हो गई थी। इस मामले में कस्बा बधनी कलां निवासी एक प्राइवेट कालेज की छात्रा ने अपने ही कालेज के एक छात्र पर उससे शादी करने व उसे कनाडा ले जाने का झांसा देकर उसे अपने एक अन्य साथी की मदद से अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
यही नहीं पीड़िता ने दोषी पर उसकी फिल्म बना उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कह ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए थे। इन सब में आरोपी के माता-पिता की ओर से उसका साथ देने की बात भी कही थी। इस पर पुलिस की ओर से प्राथमिक जांच के बाद आरोपी अमनदीप सिंह के साथ-साथ उसके माता-पिता को भी नामजद किया था।