चैक बाऊंस मामले में महिला सरपंच को सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 11:27 AM

cheque bounce case

अकाली दल से जुड़ी गांव जोधपुर रोमाणा की मौजूदा महिला सरपंच बबीता रानी को चैक बाऊंस मामले में स्थानीय अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने उपरांत महिला सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी देर बाद पर्सनल बांड भराकर जमानत...

बठिंडा (विजय): अकाली दल से जुड़ी गांव जोधपुर रोमाणा की मौजूदा महिला सरपंच बबीता रानी को चैक बाऊंस मामले में स्थानीय अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने उपरांत महिला सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी देर बाद पर्सनल बांड भराकर जमानत पर छोड़ दिया गया।

इस संबंधी गांव जोधपुर रोमाणा निवासी सुरिंद्र सिंह उर्फ  काबल ने बताया कि फरवरी 2015 में गांव की ही मौजूदा सरपंच बबीता रानी ने उससे अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख 60 हजार रुपए उधार लिए थे जिसकी एवज में उसने पहले एक प्रनोट भरकर दिया था । 

कुछ समय बाद महिला सरपंच ने उससे अपना प्रनोट वापस लेकर एच.डी.एफ.सी. बैंक के 1 लाख व 60 हजार रुपए के दो चैक  दिए थे। सुरिंद्र सिंह ने बताया कि अक्तूबर 2015 में जब उसने 1 लाख रुपए का भरा हुआ चैक बैंक में लगाया तो यह बाऊंस हो गया। उसने बताया कि कुछ समय बाद ही महिला सरपंच ने अपना राजनीतिक रसूख उपयोग करते हुए उन पर धोखाधड़ी का एक झूठा मामला भी दर्ज करवा दिया था जिसके बाद उन्होंने बङ्क्षठडा की स्थानीय अदालत में महिला सरपंच के खिलाफ  चैक बाऊंस को लेकर केस कर दिया था। 

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