Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jan, 2018 11:05 AM
माननीय एडीशनल सैशन जज नवल कुमार की अदालत द्वारा नशीली गोलियों व शीशियों की बरामदगी के आरोप में एडवोकेट दर्शन नाभा और गुरप्रीत की दलीलों से सहमत होते हुए 2 को बरी कर दिया गया।
पटियाला(बलजिन्द्र):माननीय एडीशनल सैशन जज नवल कुमार की अदालत द्वारा नशीली गोलियों व शीशियों की बरामदगी के आरोप में एडवोकेट दर्शन नाभा और गुरप्रीत की दलीलों से सहमत होते हुए 2 को बरी कर दिया गया।
इनमें विकास पुत्र केवल और अमनदीप पुत्र कश्मीरा निवासी होशियारपुर शामिल हैं। दोनों से थाना शंभु की पुलिस ने 18 जुलाई 2015 को 1800 नशीली गोलियां और 50 शीशियां बरामद किए जाने का दावा करते हुए दोनों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद जब मामला माननीय अदालत में पहुंचा तो अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।