Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 03:56 PM
पंजाब में किसानों तथा अकाली पार्टी द्वारा लगाए गए धरनों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बुद्धवार को सुनवाई हुई।
चंडीगढ़: पंजाब में किसानों तथा अकाली पार्टी द्वारा लगाए गए धरनों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बुद्धवार को सुनवाई हुई। अदालत में अकाली दल की तरफ से कई सबमिशन दिए गए कि नगर निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और इसके साथ ही 3 अकाली नेताओं और अकाली उम्मीदवारों पर हमला किया गया है, जिसके खिलाफ अकालियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया परन्तु अदालत के आदेश के बाद धरना ख़त्म कर दिया गया। फिर भी 1500 से ज्यादा अकालियों खिलाफ गैर जमानती धारा लगा कर उन पर मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल अदालत ने ऑब्जरवेशन दौरान कहा कि सभी पक्षों के काऊंसल धरनों को लेकर अपन-अपने सुझाव दें जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। अदालत ने इस मामले की आगे वाली सुनवाई 11 जनवरी को तय की है।