नाबालिग प्रेमी से शादी रचा सुरक्षा लेने अदालत पहुंची बालिग प्रेमिका!

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jan, 2018 02:09 PM

adult girl reached the court to get married with a minor boyfriend

करीब साढ़े 17 वर्षीय अपने नाबालिग प्रेमी के साथ शादी रचाने के पश्चात एक बालिग प्रेमिका सुरक्षा हासिल करने के लिए शनिवार को स्थानीय सैशन कोर्ट में आ पहुंची।

अमृतसर (महेन्द्र): करीब साढ़े 17 वर्षीय अपने नाबालिग प्रेमी के साथ शादी रचाने के पश्चात एक बालिग प्रेमिका सुरक्षा हासिल करने के लिए शनिवार को स्थानीय सैशन कोर्ट में आ पहुंची।

हालांकि हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत शादी के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होना जरूरी है, इसलिए दोनों में से किसी भी एक के नाबालिग होने की स्थिति में इस तरह की शादी रद्द भी हो सकती है, बावजूद इसके प्रेमी युगल के कौंसिल वरुण मेहता ने अदालत में कुछ ऐसे कानूनी तर्क पेश किए कि अदालत ने कानूनी तर्क के आधार पर स्थानीय जिला एवं सैशन जज कर्मजीत सिंह की अदालत ने प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चौकी/थाना कोट खालसा के प्रभारी सहित स्थानीय पुलिस को आदेश जारी कर दिए। 

पिता करना चाहता था कहीं और शादी : कामिनी 
बिहार राज्य से जुड़े परिवार से संबंधित कामिनी ने कोर्ट में दायर की पटीशन में कहा था कि  उसका परिवार गुरू नानकपुरा इलाके में रह रहा है। उसी इलाके में रहने वाले अभिषेक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे बाद में पता चला कि उसकी आयु उससे अभी एक वर्ष कम है। बावजूद इसके वह उसी के साथ ही शादी करना चाहती थी। उसने अभिषेक के बालिग होने पर ही शादी करने का फैसला कर रखा था लेकिन उसके पिता जबरदस्ती उसकी शादी बिहार में ही कहीं और करने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उसे मजबूरी में इसी वक्त शादी करनी पड़ी है। उसे अपने परिवार से खतरा था, जिसकी वजह से वह अपने मां-बाप का घर छोड़ कर अपने प्रेमी के घर आ गई थी।

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