Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Nov, 2017 10:27 AM
एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रैट मैडम दीप्ती गुप्ता की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपों से घिरे एक व्यक्ति को सबूतों की भारी कमी व एडवोकेट अजीत वर्मा व एडवोकेट आशीष वर्मा की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
मोगा(संदीप): एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रैट मैडम दीप्ती गुप्ता की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपों से घिरे एक व्यक्ति को सबूतों की भारी कमी व एडवोकेट अजीत वर्मा व एडवोकेट आशीष वर्मा की दलीलों के आधार पर बरी करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार मोगा के प्रीत नगर निवासी रजिन्द्र सिंह ने कोटकपूरा रोड निवासी नरिन्द्र सिंह के खिलाफ मानयोग अदालत में 11 मार्च, 2014 को धारा 138 के तहत शिकायत दी थी कि पैसे के लेन-देन में नरिन्द्र सिंह ने उसे 15 फरवरी, 2014 को 2 लाख 7 हजार रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा का चैक दिया था। जब उसने उक्त चैक को कैश करवाने के लिए अपने बैंक अकाऊंट में लगाया तो वह बाऊंस हो गया। अदालत ने इस मामले के आरोपी नरिन्द्र सिंह को बरी कर दिया।