पर्स छीनने के आरोपी को 6 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Nov, 2017 03:39 PM

6 years of imprisonment for acquiring purse

स्थानीय जिला और सैशन जज राजविन्दर कौर की अदालत ने थाना सिटी कोटकपूरा के ए.एस.आई. जसकरन सिंह की तरफ से लूटपाट के आरोप में पकड़े गए एक व्यक्ति को आरोप साबित होने पर 6 साल की सजा  सुनाई है।

फरीदकोट  (जगदीश): स्थानीय जिला और सैशन जज राजविन्दर कौर की अदालत ने थाना सिटी कोटकपूरा के ए.एस.आई. जसकरन सिंह की तरफ से लूटपाट के आरोप में पकड़े गए एक व्यक्ति को आरोप साबित होने पर 6 साल की सजा  सुनाई है।

जानकारी अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा की पुलिस ने 22 फरवरी 2017 लवप्रीत सिंह उर्फ डिम्पी पुत्र मक्खण सिंह निवासी कोठे लालेआना कोटकपूरा को कोटकपूरा की एक महिला मुक्ता रानी पत्नी सन्दीप कुमार से पर्स छीनने के दोषों में काबू किया था। इस पर माननीय अदालत ने पुलिस की तरफ से पुखता सबूत पेश करने पर और सरकारी वकील की दलीलों के साथ सहमत होते हुए लवप्रीत सिंह को कैद का फैसला सुनाया है। 

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