Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jan, 2018 03:30 PM
पी.ओ. स्टाफ पटियाला की पुलिस ने इंचार्ज ए.एस.आई. कर्मचंद की अगुवाई में 8 भगौड़ों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहले केस में सतिंद्रपाल सिंह उर्फ लक्की निवासी बाबा दीप सिंह नगर मलोट जिला मुक्तसर हाल निवासी लुधियाना को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के...
पटियाला(बलजिन्द्र): पी.ओ. स्टाफ पटियाला की पुलिस ने इंचार्ज ए.एस.आई. कर्मचंद की अगुवाई में 8 भगौड़ों को गिरफ्तार किया है। इनमें पहले केस में सतिंद्रपाल सिंह उर्फ लक्की निवासी बाबा दीप सिंह नगर मलोट जिला मुक्तसर हाल निवासी लुधियाना को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर राजपुरा में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज है। सतिंद्रपाल को माननीय अदालत ने 17 जनवरी 2015 को पी.ओ. करार दिया था।
दूसरे केस में जसपाल सिंह निवासी गांव शंकरपुर तह. राजपुरा को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ थाना कोतवाली में 138, 142 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज है, जिसको माननीय अदालत ने 15 अप्रैल 2017 को पी.ओ. करार दिया था।
तीसरे केस में शिंदर सिंह निवासी सम्पूरणगढ़ थाना जुल्का को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ थाना जुल्का में 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज है, शिंदर सिंह को माननीय अदालत ने 29 अप्रैल 2017 को पी.ओ. करार दिया था।
चौथे केस में कौशल्या निवासी चूहनपुर जट्टां नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ थाना जुल्का में 138, 142 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज है। कौशल्या को 18 मई 2017 को माननीय अदालत ने पी.ओ. करार दिया था।
5वें केस में राजेश कुमार निवासी नामदार खान रोड पटियाला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ थाना कोतवाली में 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज है। राजेश को माननीय अदालत ने 21 अक्तूबर 2017 को पी.ओ. करार दिया था।
6वें केस में भगवान दास निवासी वाल्मीकि बस्ती पटियाला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ थाना कोतवाली में 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज है। भगवान दास को माननीय अदालत ने 7 अक्तूबर 2017 को पी.ओ. करार दिया था।
7वें केस में बृज भूषण उर्फ ब्रजेश निवासी अंबाला कैंट को गिरफ्तार किया गया है जिसके खिलाफ थाना अर्बन एस्टेट में 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज है। बृज भूषण को माननीय अदालत ने 16 नवम्बर 2017 को पी.ओ. करार दिया था।
8वें केस में गुरजंट सिंह निवासी गांव बडला थाना जुल्का को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ थाना जुल्का में 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज है। गुरजंट को माननीय अदालत ने 26 मई 2015 को पी.ओ. करार दिया था। उक्त पी.ओ. को गिरफ्तार करने में ए.एस.आई. कर्मचंद के अलावा हवलदार जसपाल सिंह, हवलदार बलविंद्र सिंह व हवलदार दलजीत सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई है।