Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Dec, 2017 12:10 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने अफीम तस्करी में शामिल 1 आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने दोषी को जुर्माना न अदा करने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भी काटने का आदेश...
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने अफीम तस्करी में शामिल 1 आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने दोषी को जुर्माना न अदा करने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भी काटने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि थाना सदर पुलिस ने 8 सितम्बर, 2013 को नाकाबंदी के दौरान पुल सुआ दीना साहिब के नजदीक गांव कांगड़ की ओर से आ रहे 1 मोटरसाइकिल सवार को रोककर शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उससे 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। मोटरसाइकिल सवार की पहचान रणजोध सिंह निवासी गांव सीरीए वाला जिला बङ्क्षठडा के तौर पर हुई थी। उसके खिलाफ पुलिस ने