Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 05:25 PM
माननीय हरप्रीत कौर नफरा ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने मारपीट के केस का निपटारा करते हुए आरोपियों को 2 साल की सख्त सजा व 500 रुपए जुर्माना किया।
पटियाला/रखड़ा(राणा) : माननीय हरप्रीत कौर नफरा ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने मारपीट के केस का निपटारा करते हुए आरोपियों को 2 साल की सख्त सजा व 500 रुपए जुर्माना किया।
जिक्र योग्य है कि सुखबीर सिंह निवासी गांव खांसीयां ने 2014 में मुकद्दमा नं. 52 अधीन धारा 452, 451, 323 के तहत थाना सनौर में निर्मल सिंह पुत्र तारा सिंह और रजिंद्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह के खिलाफ दर्ज करवाया था। इस पर फैसला देते हुए माननीय अदालत ने मारपीट करने वाले दोषियों को 2 साल की सख्त सजा व 500 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।