Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Nov, 2017 10:03 AM
करीब डेढ़ साल पहले मुकेरियां के फत्तूवाल गांव में बाहरी प्रदेश से आए मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी मुरली यादव निवासी धर्मपुर को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 10 साल...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): करीब डेढ़ साल पहले मुकेरियां के फत्तूवाल गांव में बाहरी प्रदेश से आए मजदूर की नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी मुरली यादव निवासी धर्मपुर को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा के साथ-साथ 30 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि की अदायगी करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी को और 1 महीना कैद की सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपए पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।
क्या था मामला
मुकेरियां थाने में 15 जुलाई 2016 को पीड़िता की मां के बयान पर पुलिस ने आरोपी मुरली यादव हाल निवासी धर्मपुर के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि वह मुकेरियां में अपने पति के साथ ही मेहनत-मजदूरी करती है। उसके 6 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं।
उसने पुलिस को बताया कि उसकी एक बेटी, जो 7वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ती है, को बहला-फुसला कर आरोपी मुरली यादव अपनी हवेली में ले गया। बेटी जब शाम के करीब 6 बजे घर आई तो उसने बताया कि मुरली यादव उसे अपने हवेली में ले गया था जहां वह उसे खाने के लिए चीजें देता था। इसी दौरान उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है।