Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Nov, 2017 11:58 AM
अफीम की तस्करी करने के आरोप में जिला मानसा की एक अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है।
मानसा(मित्तल): अफीम की तस्करी करने के आरोप में जिला मानसा की एक अदालत ने एक व्यक्ति को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है।
जानकारी अनुसार थाना बरेटा की पुलिस ने 25 दिसम्बर 2013 को सेवा सिंह निवासी दयालपुरा को 2 किलो 600 ग्राम अफीम समेत काबू कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने उपरांत सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया, जहां इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय एडिशनल सैशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने सेवा सिंह को अफीम की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया है।