नशा तस्करी के आरोप में 10 वर्ष की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jan, 2018 11:02 AM

10 years in jail for drug smuggling charges

नशा तस्करी के आरोप में अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि थाना सिटी बुढलाडा की पुलिस ने 17 फरवरी 2013 को गुरतेज  सिंह उर्फ तित्र निवासी बुढलाडा को 1100 गोलियां फिनोटिल व 22 शीशी डायजापॉम इंजैक्शन (30 एम.एल.) सहित गिरफ्तार...

मानसा(जस्सल): नशा तस्करी के आरोप में अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि थाना सिटी बुढलाडा की पुलिस ने 17 फरवरी 2013 को गुरतेज  सिंह उर्फ तित्र निवासी बुढलाडा को 1100 गोलियां फिनोटिल व 22 शीशी डायजापॉम इंजैक्शन (30 एम.एल.) सहित गिरफ्तार किया था।

इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने गुरतेज सिंह को नशा तस्करी के आरोप में 10 वर्ष की सजा व 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने की सजा और काटनी होगी।

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