Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Feb, 2018 03:27 PM
जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा गीता पत्नी सुनील कुमार निवासी हरनामदासपुरा, जालंधर को दहेज के लिए प्रताडि़त कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में उसके पति सुनील कुमार को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद व 13 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न...
जालंधर (भारद्वाज): जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा गीता पत्नी सुनील कुमार निवासी हरनामदासपुरा, जालंधर को दहेज के लिए प्रताडि़त कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में उसके पति सुनील कुमार को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद व 13 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि दहेज प्रताडऩा का आरोप साबित न होने पर (ससुर) अशोक कुमार, (सास) उर्मिला पत्नी अशोक कुमार व (देवर) विनय कुमार को बरी कर दिया गया।
इस मामले में मृतका गीता के पिता जगदीश चंद्र निवासी कपूरथला की तरफ से 2015 में उसकी बेटी गीता को दहेज के लिए तंग परेशान करके चाकू से कई तीखे वार कर हत्या करने के आरोप में पति सहित ससुरालियों के खिलाफ बस्ती बावा खेल थाने में केस दर्ज करवाया गया था। बता दें कि कपूरथला के रहने वाले जगदीश चंद्र की बेटी गीता का विवाह जालंधर में हरनामदासपुरा में हुआ था। दोनों की 'लव मैरिज' थी लेकिन विवाह के बाद दोनों में लड़ाई -झगड़ा रहता था और दहेज के लिए गीता को परेशान किया जाता था।