चाकू से तीखे वार कर पत्नी को दी थी दर्दनाम मौत, अब मिली पति को उम्रकैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Feb, 2018 03:27 PM

wife murder

जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा गीता पत्नी सुनील कुमार निवासी हरनामदासपुरा, जालंधर को दहेज के लिए प्रताडि़त कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में उसके पति सुनील कुमार को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद व 13 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न...

जालंधर (भारद्वाज): जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा गीता पत्नी सुनील कुमार निवासी हरनामदासपुरा, जालंधर को दहेज के लिए प्रताडि़त कर उसकी हत्या किए जाने के मामले में उसके पति सुनील कुमार को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद व 13 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि दहेज प्रताडऩा का आरोप साबित न होने पर (ससुर) अशोक कुमार, (सास) उर्मिला पत्नी अशोक कुमार व (देवर) विनय कुमार को  बरी कर दिया गया। 


इस मामले में मृतका गीता के पिता जगदीश चंद्र निवासी कपूरथला की तरफ से 2015 में उसकी बेटी गीता को दहेज के लिए तंग परेशान करके चाकू से कई तीखे वार कर हत्या करने के आरोप में पति सहित ससुरालियों के खिलाफ बस्ती बावा खेल थाने में केस दर्ज करवाया गया था। बता दें कि कपूरथला के रहने वाले जगदीश चंद्र की बेटी गीता का विवाह जालंधर में हरनामदासपुरा में हुआ था। दोनों की 'लव मैरिज' थी लेकिन विवाह के बाद दोनों में लड़ाई -झगड़ा रहता था और दहेज के लिए गीता को परेशान किया जाता था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!