Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Feb, 2018 10:51 AM
डिप्टी कमिश्नर पुलिस राजिन्द्र सिंह ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर वाहनों की नंबर प्लेटों पर लिखे जाने वाले नम्बरों का साइज निर्धारित करते हुए नम्बर प्लेटें लिखने वालों को आदेश जारी किया है कि इस संबंधित रिकार्ड अपने रजिस्टर में दर्ज करके...
जालन्धर: डिप्टी कमिश्नर पुलिस राजिन्द्र सिंह ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर वाहनों की नंबर प्लेटों पर लिखे जाने वाले नम्बरों का साइज निर्धारित करते हुए नम्बर प्लेटें लिखने वालों को आदेश जारी किया है कि इस संबंधित रिकार्ड अपने रजिस्टर में दर्ज करके नंबर लिखवाने वाले व्यक्ति का आई.डी. प्रूफ, मोबाइल नंबर, वाहन की आर.सी. आदि की फोटोकापियों को अपने रिकार्ड में रखेंगे।
नई हिदायतों के अनुसार निर्धारित किए मापदंडों के अंतर्गत 70 सी.सी. की सामथ्र्य से कम वाले मोटरसाइकिल के लिए प्रमुख नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले शब्दों और अंकों की ऊंचाई 15 मिलीमीटर, मोटाई 2.5 और अंकों के बीच फासला 2.5 मिलीमीटर होगा। इसके अतिरिक्त सभी मोटरसाइकिलों और 3 पहियों वाले वाहनों की पिछली नंबर प्लेट पर शब्दों की ऊंचाई 35 एम.एम., मोटाई 7 एम.एम. और आपस में फासला 5 एम.एम. होगा। 500 सी.सी. से नीचे के इंजन वाले तिपहिया वाहनों के अगले और पिछली नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और शब्दों की ऊंचाई 35 एम.एम., मोटाई 7 एम.एम. और आपसी फासला 5 एम.एम. होगा। इस प्रकार 500 सी.सी. से अधिक की सामथ्र्य वाले तिपहिया वाहनों के अगले और पिछले नंबर प्लेट के लिए ऊंचाई 40 एम.एम, मोटाई 7 एम.एम और फासला 5 एम.एम होगा। इसके अतिरिक्त बाकी सभी वाहनों के लिए आगे वाली और पीछे वाले नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और शब्दों की ऊंचाई 65 एम.एम., मोटाई 10 एम.एम. और स्पेस 10 एम.एम. होगी।
सैनिक और अद्र्धसैनिक बलों की वर्दी बिना जांच के बेचने पर पाबंदी
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर राजिन्द्र सिंह ने एक अन्य आदेश में कहा है कि कोई भी दुकानदार और दर्जी सैनिक, अद्र्ध-सैनिक बल व पुलिस की वर्दी या कपड़ा बिना खरीददार की जांच किए नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति का फोटो पहचानपत्र जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो कि स्वतस्दीकशुदा फोटोकापी रखेगा और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती के स्थान संबंधित रिकार्ड रजिस्टर पर मैनटेन करने उपरांत 2 महीनों में एक बार संबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगा और जरूरत पडऩे पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएगा। यह आदेश 25 अप्रैल तक लागू रहेंगे।