Edited By Updated: 26 Oct, 2016 09:59 AM
दिवाली के कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकान ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है।
चंडीगढ़ (भुल्लर): पंजाब सरकार ने राज्य के 30 हजार कांट्रैक्ट कर्मियों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को पंजाब कैबिनेट ने इन कर्मियों की सेवाएं रैगुलर करने पर मोहर लगा दी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा बैठक में आऊटसोॄसग व सोसायटीज के अधीन लगे कर्मियों को भी सरकारी कर्मचारियों में शामिल करके सभी सुविधाएं देने का फैसला हुआ।
मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कांट्रैक्ट कर्मियों की सेवाओं के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब-कमेटी ने अपनी सिफारिशों को राज्य के एडवोकेट जनरल के साथ विचार के बाद अंतिम रूप दिया। चर्चा के बाद कमेटी की सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए अन्य फैसलों में 1965 व 1971 की भारत-पाक तथा 1962 की भारत-चीन जंग के शहीदों की विधवाओं व वारिसों को 50-50 लाख रुपए की विशेष ग्रांट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य अहम फैसला लेते हुए सभी आरक्षित श्रेणियों का बैकलॉग पूरा करने को मंजूरी दी है। इसके तहत एस.सी., बी.सी. व विकलांगों के पद विशेष भर्ती अभियान से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बासमती प्रोसैसिंग यूनिट्स को मंडी फीस व ग्रामीण विकास फंड फीस में छूट की स्वीकृति दी है।
खाद्य आपूॢत विभाग के वित्तीय मैनेजमैंट सैल गठित करने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। एक अन्य प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों को अमल में लाते हुए एल-1 ‘ए’ लाइसैंस जारी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे अब कोई भी योग्य व्यक्ति या फर्म शर्तें पूरी करने के बाद विभाग से सीधे तौर पर एल-1 ‘ए’ लाइसैंस प्राप्त कर सकेगा।
सिख दंगों के प्रभावितों के घरों की रजिस्ट्री अलॉटमैंट दरों में होगी : 1984 के सिख दंगों से प्रभावित परिवारों की मांग को स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल ने उन्हें अलॉट घरों व बूथों की रजिस्ट्री कलैक्टर दरों के स्थान पर अलॉटमैंट दरों पर करवाने को मंजूरी दी है। उद्योग, व्यापार व मकान निर्माण सैक्टर में पूंजी निवेश को आकॢषत करने के लिए 27 फरवरी, 2008 को मंजूर नीति में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पठानकोट में जिला लेबर कोर्ट व खपतकार फोरम तथा जिला समाज भलाई कार्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। (फोटो-कुर्ल)
वीडियो देखने के लिए
क्लिक करें