5 जिलों के 30,365 किसानों के 162 करोड़ के कर्जे होंगे माफ

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Mar, 2018 10:27 AM

loans for 162 crores will be forgiven

प्रदेश सरकार द्वारा छोटे और मध्यम किसानों को फसली कर्जा माफी स्कीम के तहत योग्य लाभप्राप्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए बुधवार को नकोदर में एक प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा 5 जिलों जालंधर,...

जालंधर (अमित): प्रदेश सरकार द्वारा छोटे और मध्यम किसानों को फसली कर्जा माफी स्कीम के तहत योग्य लाभप्राप्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए बुधवार को नकोदर में एक प्रदेश स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा 5 जिलों जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का के 30,365 किसानों को 162 करोड़ के कर्जे माफ किए जाएंगे। इस लिस्ट में जालंधर के 7625 किसान शामिल हैं, जिनको 57.70 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए जाएंगे। गौर हो कि इस संबंधी पंजाब सरकार की तरफ से प्रसिद्ध खेती माहिर डा. टी. हक्क की अगुवाई में एक महिरों के ग्रुप का गठन किया गया था। जो किसानों को संस्थागत फसलों पर लिए गए कर्जे संबंधी काम कर रहा है, जिसमें व्यापारिक और सहकारी सभाओं की तरफ से लिए गए कर्जे शामिल हैं।

क्या है कर्ज माफी की स्कीम, कैसे मिलेगी माफी
सरकार द्वारा क्राप डैबट रिलीफ स्कीम के अंतर्गत सीमांत (मार्जिनल) और छोटे किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अगर किसी किसान के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है, तो वह सीमांत किसान की श्रेणी में आता है और उसको हर हाल में 2 लाख रुपए तक के कर्ज की माफी मिलेगी। अगर किसी किसान ने 10 लाख का लोन लिया है, तो उसमें से 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर किसी ने 1.5 लाख का लोन लिया है तो उसका पूरा 1.5 लाख का लोन माफ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी किसान के पास 2.5 से 5 एकड़ जमीन है तो वह छोटे किसान की श्रेणी में आता है। ऐसे किसानों को भी 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। मगर केवल उस सूरत में जब उसने 2 लाख तक का लोन लिया होगा। इसका अर्थ है कि अगर उसने 2 लाख से एक रुपए भी अधिक लोन लिया है तो उसका लोन माफ नहीं होगा। 5 एकड़ से ऊपर वाले किसान कर्ज माफी की स्कीम के पात्र ही नहीं हैं। इस स्कीम के तहत किसान क्रैडिट कार्ड पर खेतीबाड़ी कर्जे को भी कवर किया जाएगा। फसली कर्जा और निवेश कर्जा जो किसानों द्वारा लिया गया है, 2 अलग-अलग तरह के कर्जे हैं। इस स्कीम के तहत केवल फसली कर्जा ही पहल के आधार पर लिया जाएगा। डी.सी. ने जिन किसानों ने 2 अलग-अलग संस्थाओं से कर्जा लिया है, उनमें से सहकारी सभाओं से लिए गए कर्जे को पहल दी गई है। दूसरे नंबर पर पब्लिक क्षेत्र के बैंकों और तीसरे नंबर पर व्यापारिक बैंकों से लिए गए कर्जे को लिया गया है।

33 चरणों में पूरी की गई है कर्ज माफी की पूरी प्रक्रिया : DC
डी.सी. वरिन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि कर्ज माफी की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की गई है। पहले चरण में इन आवेदनों को लेकर हर किसान का रैवेन्यू रिकार्ड जांचा गया था। इसके तहत राजस्व रिकार्ड में उसके नाम पर कुल जमीन को लेकर पड़ताल की गई थी। इसके लिए संबंधित पटवारी और कानूनगो ने अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके पश्चात पूरी जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करने के उपरांत सोशल ऑडिट का काम पूरा किया गया था। इसके तहत संबंधित किसानों के गांवों में आवेदनकत्र्ता किसानों की लिस्ट चस्पा की गई थी और कर्ज माफी को लेकर दावे व ऐतराज भी मांगे गए थे। इस दौरान जिस किसान द्वारा आवेदन देना रह गया था, उसे अपना आवेदन जमा करवाने की सुविधा भी दी गई थी। जिन किसानों का नाम कर्ज माफी के लिए गलत ढंग से आया था, को लेकर ऐतराज भी दर्ज करवाने की सुविधा दी गई थी। सोशल ऑडिट का काम पूरा होने के बाद फाइनल कंसोलिडेटिट लिस्ट को बैंकों के साथ सांझा करके किसानों को कर्ज माफी के पत्र जारी किए जा रहे हैं। डी.सी. ने कहा कि समूह अधिकारियों व कर्मचारियों की अनथक मेहनत की वजह से इतना बड़े स्तर पर किसानों को लाभ देना संभव हो पाया है।1 मार्च 2017 तक फसली कर्जे जिसमें मूल रकम पर ब्याज शामिल है, को योग्य मान कर छूट दी जाएगी। 1 अप्रैल से जारी हुए नोटीफिकेशन के आधार पर बकाया रहते कर्जे को फालतू माना जाएगा।

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