Edited By Updated: 13 Feb, 2016 12:36 PM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के...
चंडीगढ़(विवेक): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैहरा को आंशिक राहत देते हुए निचली अदालत में निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफ.आई.आर. रद्द करने की उनकी अपील खारिज करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
मामले में याचिका दाखिल कर खैहरा ने कहा था कि उनके खिलाफ गुरमीत सिंह ने अभद्र व्यवहार करने और मारपीट की शिकायत दी थी। पुलिस ने इस आधार पर उनके खिलाफ 2012 में केस दर्ज किया था। इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई हो रही है।