52,51,203 रुपए न देने पर 17 डिफाल्टरों के अरैस्ट वारंट जारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 07:38 AM

jalandhar news

प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पैंडिंग रिकवरी को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत संबंधित अधिकारियों को डिफाल्टरों से बकाया राशि वसूलने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की हिदायतें जारी की गई हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित इंस्पैक्टर...

जालन्धर (अमित): प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पैंडिंग रिकवरी को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत संबंधित अधिकारियों को डिफाल्टरों से बकाया राशि वसूलने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की हिदायतें जारी की गई हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की मीटिंग में समूह रैवेन्यू अधिकारियों को इस संबंधी सख्ती बरतने की हिदायतें जारी की गई थीं। इसी कड़ी में डी.सी. वरिन्द्र कुमार शर्मा द्वारा तहसील स्तर पर पैंडिंग पड़ी हुई लाखों रुपए की राशि को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार-1 करणदीप सिंह भुल्लर द्वारा 52,51,203 रुपए की पैंडिंग पड़ी रिकवरी वसूलने के लिए 17 डिफाल्टरों के अरैस्ट वारंट जारी किए गए हैं।

इसमें बहुत से वी.आई.पी. डिफाल्टर भी शामिल हैं जिन्हें पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मगर हर बार किसी न किसी जुगाड़ से उक्त लोग सरकार की तरफ बकाया राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। जारी किए गए अरैस्ट वारंट में 18 मार्च, 2018 की तारीख डाली गई है ताकि इस तारीख तक किसी भी काम वाले दिन डिफाल्टर को गिरफ्तार करके तहसीलदार-1 की अदालत में पेश किया जा सके। गौर हो कि उक्त एक्शन महालेखाकार पंजाब की ऑडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी और साल 2002, 2010, 2012 और 2014 में बने सी.ए.जी. पैरे को लेकर किया गया है।

विधानसभा की पी.ए.सी. कमेटी में दिया जाना है रिकवरी को लेकर जवाब
विधानसभा की पी.ए.सी. (पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी) द्वारा प्रदेश के अंदर स्टांप ड्यूटी की पिछले कई सालों से लंबित पड़ी रिकवरी को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि संबंधित अधिकारियों द्वारा बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी सरकार की करोड़ों रुपए की रिकवरी बकाया पड़ी हुई है। उक्त रिकवरी का पैसा दरअसल आम जनता का पैसा है, जिसे किसी डिफाल्टर की तरफ नहीं छोड़ा जा सकता है इसलिए इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ने पिछले कुछ समय के दौरान इस मामले को लेकर काफी कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है और पूरे प्रदेश से होने वाली इस रिकवरी का जवाब विधानसभा की पी.ए.सी. कमेटी के सामने दिया जाना है इसलिए अधिकारियों को हाथों-पैरों की पड़ी हुई है और इतने सालों से पैंडिंग पड़ी रिकवरी को लेकर जी-तोड़ कोशिश की जा रही है ताकि किसी न किसी तरह से डिफाल्टरों के ऊपर शिकंजा कसते हुए बकाया राशि वसूली जा सके। 

नगर निगम को टी.एस.-1 फार्म रजिस्टर में एंट्री डालने के लिए पत्र जारी
तहसीलदार-1 ने जहां एक तरफ 17 डिफाल्टरों के अरैस्ट वारंट जारी किए हैं, वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर नगर निगम को लिखित रूप से सूचित करते हुए 2 डिफाल्टरों के टी.एस.-1 फार्म रजिस्टर के अंदर एंट्री डालने के लिए भी कहा गया है ताकि 19 मार्च, 2018 को होने वाली मीटिंग में इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन पंजाब को उक्त एंट्री दिखाई जा सके।

हर बार किसी न किसी जुगाड़ से बच जाते हैं वी.आई.पी. डिफाल्टर
पहले भी कई बार रिकवरी को लेकर प्रयास किए जा चुके हैं। मगर अभी तक तहसील-1 में कोई खास रिकवरी जमा नहीं करवाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिफाल्टरों का बकाया राशि जमा करवाने संबंधी रवैया पहले की भांति उदासीन बना हुआ है। सूत्रों की मानें तो वी.आई.पी. डिफाल्टर जिनकी तरफ करोड़ों रुपए की राशि बकाया है, उन्होंने सरकार के उच्च स्तर पर अपनी पहुंच व रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने खिलाफ होने वाली संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए अधिकारियों तक पहुंच करवा लेते हैं। मगर प्रदेश सरकार और डी.सी. द्वारा बरती जा रही सख्ती को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोगों की दाल गलनी मुश्किल प्रतीत हो रही है। 

गिरफ्तारी न होने पर धारा 69, 70, 72 और 75 के अधीन हो सकती है कार्रवाई : तहसीलदार-1
तहसीलदार-1 करणदीप सिंह भुल्लर ने कहा कि अगर किसी डिफाल्टर की गिरफ्तारी संभव नहीं होती है, तो उस सूरत में लैंड रैवेन्यू एक्ट 1887 की धारा 69, 70, 72 और 75 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जायदाद की कुर्की, प्रापर्टी को अटैच करने और डिफाल्टर की गिरफ्तारी तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के अरैस्ट वारंट जारी किए गए हैं, अगर वह तय समय-सीमा के अंदर अपना बकाया जमा करवा देते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 

कोई सिफारिश नहीं आएगी काम, सरकार की हिदायतें बिल्कुल स्पष्ट : डी.सी.
डी.सी. वरिन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार की पैंङ्क्षडग रिकवरी को लेकर किसी भी डिफाल्टर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सरकार की हिदायतें इसको लेकर बेहद स्पष्ट हैं और किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। सभी डिफाल्टरों से सरकार की बकाया राशि हर हाल में वसूली जाएगी। डी.सी. ने कहा कि वह निजी तौर पर कमिश्नर पुलिस से बात करेंगे, ताकि इस बात को सुनिश्चित बनाया जा सके कि सारे अरैस्ट वारंटों की तामील सही ढंग से हो सके और डिफाल्टरों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जा सके।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!