Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jan, 2018 12:54 PM
जी.एस.टी. विभाग की ओर से एसोसिएशन स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ भेंट करके उन्हें 1 फरवरी से लागू होने जा रहे ई-वे बिल की विस्तार सहित जानकारी दी गई। ई.टी.ओ. रणधीर सिंह, यश गिल और इंस्पैक्टर सुखविन्द्र सिंह ने ई-वे बिल संबंधी जानकारी...
जालंधर(विनीत): जी.एस.टी. विभाग की ओर से एसोसिएशन स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ भेंट करके उन्हें 1 फरवरी से लागू होने जा रहे ई-वे बिल की विस्तार सहित जानकारी दी गई। ई.टी.ओ. रणधीर सिंह, यश गिल और इंस्पैक्टर सुखविन्द्र सिंह ने ई-वे बिल संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि अभी पहले चरण में ई-वे बिल राज्य स्तर पर होने वाली 50 हजार या इससे अधिक की सेल-परचेज पर लागू होगा।
उन्होंने बताया कि ई-वे बिल के 2 भाग होंगे जिसका एक भाग सैलर व दूसरा भाग ट्रांसपोर्टर भरेगा, बिल भरते समय कोई भी गलती होने पर उसे ओवरराइट नहीं किया जा सकेगा और इसे कैंसिल करके नया ई-वे बिल जैनरेट करना होगा। उन्होंने बताया कि ई-वे बिल के समय होने वाली गलती के बाद उसे 24 घंटों में कैंसिल किया जा सकता है परन्तु माल भेजने के पश्चात रास्ते में चैक हुआ बिल कैंसिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि जिस ट्रक से माल भेजा जाएगा उसका नंबर ई-वे बिल पर लिखा होना जरूरी है। यदि किसी सूरत में ट्रक में कोई खराबी आ जाती है तो विभाग के पोर्टल पर नए ट्रक के नंबर की जानकारी ट्रांसपोर्टर को अपलोड करनी होगी।
ई-वे बिल की वैलिडिटी बताते हुए उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर तक यह 24 घंटे रहेगी और 100-100 किलोमीटर बढऩे पर यह 24-24 घंटे बढ़ती जाएगी। एसोसिएशन की ओर से प्रधान सुभाष शर्मा, सचिव रमेश चंद्र साहनी और प्रैस सचिव रविन्द्र कुमार खुराना ने अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों को प्राप्त जानकारी से अपडेट रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सुरिन्द्र महाजन, राजन महाजन, विनोद आनंद, सैलेश साहनी, जगजीत सिंह, नरिन्द्र सचदेवा, वरिन्द्र शर्मा व अन्य भी मौजूद थे।