Edited By Updated: 15 Oct, 2016 10:38 AM
डी.सी.पी. हरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग ..
जालंधर (प्रीत): डी.सी.पी. हरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर 10 डैसीबल से ऊंची आवाज वाले लाऊड स्पीकर बजाने व पटाखों को चलाने पर पाबंदी लगा दी है ।
कोई भी अब ढोल और ब्रास बैंड का प्रयोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं कर सकेगा। व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी व्यक्ति 7.5 डैसीबल से ऊंची आवाज उत्पन्न नहीं कर सकेगा। डी.सी.पी. ने कहा कि टाइम की पाबंदी सिर्फ ऊंची आवाज वाले पटाखों पर है। रिहायशी इलाके में ऊंची आवाज वाले हार्न बजाने पर भी पाबंदी है।
पुलिस ने मकान मालिकों से अपने किराएदारों के नाम संबंधित पुलिस स्टेशनों में दर्ज करवाने के भी निर्देश दिए हैं। डी.सी.पी. ने होटल, क्लब, ढाबे वालों को भी अपना कारोबार रात 11 बजे से पहले बंद करने के निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश 14 अक्तूबर से 13 दिसम्बर तक लागू रहेंगे।