Edited By Updated: 26 Nov, 2015 12:08 PM
जिला मैजिस्ट्रेट आनंदित्ता मित्तरा ने धारा 144 के तहत जिले भर के मैरिज पैलेसों में विवाह-शादियों अथवा अन्य समारोहों के दौरान...
होशियारपुर (जैन): जिला मैजिस्ट्रेट आनंदित्ता मित्तरा ने धारा 144 के तहत जिले भर के मैरिज पैलेसों में विवाह-शादियों अथवा अन्य समारोहों के दौरान किसी भी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किए जाने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है।
अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसों के मालिक इस पाबंदी को सुनिश्चित बनाएं। यह आदेश सैनिकों, अद्र्ध सैनिक बलों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
एक अन्य आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला भर में आम जनता के लिए सेना, पुलिस व बी.एस.एफ. की वर्दी का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है।