Edited By Updated: 12 Feb, 2016 01:20 PM
जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीरें खींचने के बाद उससे बलात्कार करने के प्रयास के मामले में
होशियारपुर (जैन): जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीरें खींचने के बाद उससे बलात्कार करने के प्रयास के मामले में आरोपी को 2 साल की जेल और 10 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न किए जाने पर आरोपी को 2 महीने की और सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार थाना तलवाड़ा अधीन पड़ते गांव पस्सी करोड़ा निवासी एक महिला ने 11 अप्रैल 2015 को थाना तलवाड़ा की पुलिस के पास दर्ज करवाई शिकायत में कहा था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी रोजमर्रा की तरह सुबह करीब 7: 30 बजे जंगल -पानी के लिए घर से गई थी। मां ने बताया कि रास्ते में बेटी को गांव का नौजवान राजेश कुमार मिल गया। राजेश ने बेटी से गन्ने के खेत में आकर उसकी चारे की पल्ली उठाने में मदद की मांग की।
पहले से ही जान-पहचान होने के कारण वह उसके साथ गन्ने के खेत में चली गई लेकिन वहां कोई पल्ली न होने के कारण वह उसे कुछ दूरी पर ले गया। राजेश ने कथित तौर पर डरा-धमका कर पीड़िता के कपड़े उतरवाएं और मोबाइल फ़ोन पर आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उससे जबरन-बलात्कार करने की कोशिश भी की। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल कर घर पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में आरोपी पाए जाने पर माननीय अदालत ने उक्त सज़ा सुनाई है।