हत्यारे को अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा

Edited By Updated: 20 Jul, 2016 11:53 AM

life sentence

एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ...

होशियारपुर(जैन): एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ने जिला के गांव चक्क नाथां निवासी सुखजिन्द्र सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए गांव के युवक गुरजिन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना राशि न दिए जाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपए पीड़ित परिवार को अदा किए जाने हैं। 

जानकारी के अनुसार मृतक के भाई जसविन्द्र सिंह की शिकायत पर थाना चब्बेवाल पुलिस ने दोषी के खिलाफ एफ.आई.आर. नंबर 49 व भादंसं की धारा 302, 201, 404, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 13 जुलाई 2011 की रात 9.30 बजे के करीब सुखजिन्द्र सिंह के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई जिसके पश्चात वह घर से चला गया लेकिन वापस नहीं लौटा।

अगले दिन सुबह जब पारिवारिक सदस्य उसकी तलाश में निकले तो गांव के नजदीक खेतों में खून से लथपथ सुखजिन्द्र का शव मिला। उसके सिर पर तेजधार हथियारों से वार किए गए थे। पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल में यह बात सामने आई कि दोषी गुरजिन्द्र सिंह ने ही फोन करके सुखजिन्द्र को बुलाया था तथा रंजिशन उसने उसकी हत्या कर डाली। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार करके हत्या में इस्तेमाल किए गए तेजधार हथियार भी बरामद कर लिए थे। 

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