मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोपियों को कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Feb, 2018 08:22 AM

detainees imprisoned for deadly attack

गढ़दीवाला कस्बे में मार्च 2012 को हुई मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर.के. जैन की अदालत ने उन्हें अलग-अलग कैद की सजा सुनाई। अदालत ने जानलेवा हमला करने के दोषियों शेखर पुत्र बिन्दर...

होशियारपुर (अमरेन्द्र): गढ़दीवाला कस्बे में मार्च 2012 को हुई मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर.के. जैन की अदालत ने उन्हें अलग-अलग कैद की सजा सुनाई। अदालत ने जानलेवा हमला करने के दोषियों शेखर पुत्र बिन्दर पाल, जतिन्द्र कुमार उर्फ साबी पुत्र सुरेन्द्रपाल, रवि पुत्र सुरेन्द्रपाल व कश्मीर कुमार पुत्र बलवीर कुमार (सभी निवासी गढ़दीवाला) को 7-7 साल की कैद के साथ 7-7 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना न देने पर चारों दोषियों को 6-6 महीने और कैद काटनी होगी।

इसी मामले में मारपीट करने के दोषियों बिन्दर पाल पुत्र पन्ना लाल व रविन्द्र कुमार उर्फ सोनू पुत्र गुरबचन लाल (सभी निवासी गढ़दीवाला) को 3-3 साल कैद व 3,750-3,750 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को 15-15 दिन और कैद काटनी होगी। 

क्या था मामला
गौरतलब है कि गढ़दीवाला कस्बे के वार्ड नंबर 6 के निवासी करणदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह द्वारा की गई शिकायत पर गढ़दीवाला पुलिस थाने में 27 मार्च 2012 को सभी 6 आरोपियों बिन्दर पाल, शेखर, जतिन्द्र साबी, रवि, कश्मीर कुमार उर्फ मंगा और रविन्द्र कुमार उर्फ सोनू के खिलाफ धारा 307, 326 व 324 अधीन केस दर्ज हुआ था।

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