Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jan, 2018 10:17 AM
जिला व सैशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने बुधवार को नशीले पदार्थ रखने के आरोपी हरजिन्दर सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी आलोवाल को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व 10,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
होशियारपुर(अमरेन्द्र): जिला व सैशन जज सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने बुधवार को नशीले पदार्थ रखने के आरोपी हरजिन्दर सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी आलोवाल को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद व 10,000 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि गढ़शंकर पुलिस ने आरोपी हरजिन्दर सिंह को 22 नवम्बर 2014 को 50 ग्राम नशीले पाऊडर समेत काबू किया था।