Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Feb, 2018 04:13 PM
ईंट के भट्ठों में काम करने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेज एक्ट के तहत निर्धारित मजदूरी देना सुनिश्चित बनाया जाए। 18 साल से कम आयु के बच्चों से भट्ठों पर मजदूरी न करवाई जाए। एस.डी.एम. जतिन्द्र जोरवाल ने भट्ठा मालिकों के साथ बैठक के दौरान उक्त निर्देश...
होशियारपुर (जैन): ईंट के भट्ठों में काम करने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेज एक्ट के तहत निर्धारित मजदूरी देना सुनिश्चित बनाया जाए। 18 साल से कम आयु के बच्चों से भट्ठों पर मजदूरी न करवाई जाए। एस.डी.एम. जतिन्द्र जोरवाल ने भट्ठा मालिकों के साथ बैठक के दौरान उक्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिला भर में तमाम भट्ठों पर नियमों अनुसार मजदूरी देने तथा लेन-देन का सारा रिकार्ड कलमबद्ध किया जाए। भट्ठों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल व पाखानों की भी व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जाए।
एस.डी.एम. ने कहा कि अगर दूसरे राज्यों से श्रमिक लाए जाते हैं तो इस संबंधी माइग्रेशन सर्टीफिकेट लेना लाजिमी होगा। भट्ठों के बाहर स्पष्ट तौर पर लिखा जाए कि यहां बाल मजदूरी नहीं करवाई जाती। श्री जोरवाल ने कहा कि भट्ठों पर किसी भी प्रकार की माइनिंग न हो। भट्ठों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लाजिमी लगवाए जाएं। तमाम श्रमिकों का आधार, राशन, वोटर व मनरेगा कार्ड बनाने के अलावा बीमा सुविधा भी प्रदान की जाए। भट्ठों के बाहर तीनों भाषाओं में बोर्ड लगाकर डी.सी., एस.डी.एम., तहसील, डी.एस.पी. व एस.एच.ओ. तथा लेबर विभाग के टैलीफोन नंबर अंकित किए जाएं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर भट्ठों की चैकिंग होगी। उपरोक्त नियम लागू न हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।