Edited By Updated: 14 May, 2016 11:16 AM
एडीशनल सैशन जज पूनम आर.जोशी की अदालत ने नशे बेचने के मामले में ...
होशियारपुर (जैन): एडीशनल सैशन जज पूनम आर.जोशी की अदालत ने नशे बेचने के मामले में आरोपी युवक भरत कालिया पुत्र कमलजीत कालिया निवासी बैंक कालोनी होशियारपुर को एन.डी.पी.एस. एक्ट 21-61-85 के तहत 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना न दिए जाने पर 1 साल और जेल काटनी होगी।
थाना मॉडल टाऊन के ए.एस.आई. गुरमीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने 28 अगस्त 2013 को गश्त के दौरान खानपुरी गेट चुंगी के समीप दोषी को 170 ग्राम नशीले पाऊडर सहित गिरफ्तार करके एफ.आई.आर. नंबर 106 व एन.डी.पी.एस. एक्ट 21-61-85 के तहत मामला दर्ज किया था।