विवाहिता की मौत के लिए दोषी पति व सास को 10-10 साल कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Jan, 2018 08:42 AM

10 10 years imprisoned for husband and mother in law for death of married woman

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दहेज की खातिर विवाहिता को फंदा लगा मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति सुखदेव पुत्र प्रेमपाल व सास जसवीर कौर निवासी महाशयां मोहल्ला टांडा को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें 10-10 साल कैद की...

होशियारपुर (अमरेन्द्र): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दहेज की खातिर विवाहिता को फंदा लगा मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति सुखदेव पुत्र प्रेमपाल व सास जसवीर कौर निवासी महाशयां मोहल्ला टांडा को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।

 

क्या था मामला
गौरतलब है कि थाना टांडा पुलिस के समक्ष 24 अगस्त 2015 को राणो पत्नी राम लुभाया निवासी पंडोरीकद थाना मेहटियाना ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी सबसे छोटी बेटी नीरज की शादी 27 मार्च 2015 को सुखदेव पुत्र प्रेमपाल निवासी महाशयां मोहल्ला टांडा के साथ पूरे रीति-रिवाजों के साथ की थी। शादी के बाद जब भी उसकी बेटी का फोन आता तो वह उसे कहती कि उसका ससुराल परिवार और दहेज की मांग को लेकर उसे तंग-परेशान करता है। पति व सास से तंग आकर नीरज मायके आ गई तो एक दिन दामाद ने उनके घर आकर कहा कि नीरज को मेरे साथ भेज दीजिए, हम अलग घर में रहेंगे। 


इस दौरान 24 अगस्त 2015 को शाम के समय फोन आया कि नीरज ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। हम लोग जब वहां पहुंचे तब तक नीरज की मौत हो चुकी थी। मां राणो के बयान के आधार पर पति सुखदेव व सास जसवीर कौर के खिलाफ विभिन्न धाराओं अधीन केस दर्ज किया गया था।

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