Edited By Updated: 23 Aug, 2016 10:24 AM
पठानकोट में हुए आतंकी हमले उपरांत विवादों में रहे एस.पी. सलविन्दर सिंह के खिलाफ सिटी थाना गुरदासपुर में दर्ज किए गए भ्रष्टाचार
चंडीगढ़/गुरदासपुर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर के एस.पी. रहे और पठानकोट आतंकी हमले के दौरान चर्चाओं में आए सलविंद्र सिंह को राहत दी है। कोर्ट ने दुष्कर्म व भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पंजाब सरकार से 23 सितम्बर तक जवाब मांगा है।
एस.पी. सलविंद्र सिंह ने दुष्कर्म और भ्रष्टाचार मामले को गलत और साजिश बताते हुए राहत की अपील की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायत के आधार पर पहले ही एक इंक्वायरी हुई थी जिसमें उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया था। बावजूद इसके दूसरी इंक्वायरी आरंभ करवा दी गई। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी जाए। उधर, हाईकोर्ट को बताया गया कि इससे पूर्व पठानकोट जिला अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी।