जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के आदेश न मानने पर जमानती वारंट जारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Feb, 2018 11:08 AM

district consumer protection forum

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर द्वारा एक याचिका संबंधी सुनाए गए आदेश को न मानने पर फोरम प्रधान नवीन पुरी ने 3 आरोपियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर 14 मार्च को फोरम के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया।

गुरदासपुर(विनोद): जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर द्वारा एक याचिका संबंधी सुनाए गए आदेश को न मानने पर फोरम प्रधान नवीन पुरी ने 3 आरोपियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर 14 मार्च को फोरम के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया।
 

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के के प्रधान नवीन पुरी ने बताया कि एक याचिकाकर्ता रण्धीर सिंह पुत्र तीर्थ सिंह निवासी गांव ठाकुरपुर तहसील व जिला पठानकोट ने फोरम के समक्ष याचिका दायर की थी कि उसने अप्रैल 2014 में एमरजिंग इंडिया वैली प्राइवेट लि. मध्य मार्ग चंडीगढ़ की एक स्कीम में उनके दीनानगर स्थित कार्यालय के माध्यम से एक ऑफिस बुक करवाया था। इस ऑफिस बुकिंग के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए की राशि दी गई थी तथा बाकी राशि किस्तों में अदा की जानी थी। 

 

याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में उसने कहा कि इसी बीच उसकी माता को दिल की बीमारी संबंधी समस्या बन गई तथा मां के इलाज के लिए मोटी राशि चाहिए थी जिस कारण वह आगे किस्तें अदा करने में असमर्थ था तथा उसने कम्पनी के कार्यालय में लिखित पत्र भेज कर तथा मौखिक रूप में उसकी जमा राशि 4 लाख 50 हजार रुपए वापस करने को कहा। इस संबंधी याचिकाकर्ता ने 2 जुलाई 2014, 16 मार्च 2015, 30 सितम्बर 2015, 30 अक्तूबर 2015 तथा 26 अप्रैल 2016 को अपनी मां की सेहत जांच रिपोर्ट संलग्र कर पत्र लिख कर अपनी राशि वापस करने की मांग की परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। 

 

उसके बाद 4 मई 2016 को लीगल नोटिस भी कम्पनी के एम.डी., कम्पनी के एडमिन मि. सुशील तथा कलस्टर हैड विशाल गुप्ता निवासी दीनानगर को भेजा जिस पर कम्पनी के एडमिन सुशील ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि उसकी राशि वापस कर दी जाएगी। वह अपने साथी जगजीत सिंह तथा सत्गुरु दास के साथ कम्पनी कार्यालय में कई बार गया परंतु उसके बावजूद राशि वापस नहीं हुई।उसके बाद उसने फोरम में अपनी याचिका दायर कर अपनी राशि वापस करवाने की गुहार लगाई।


दूसरी पार्टी को सम्मन भेजे गए तथा कई मौके देने के बावजूद दूसरी पार्टी के तीनों पदाधिकारी फोरम के समक्ष पेश नहीं हुए जिस कारण 8 सितम्बर 2017 को एक्स पार्टी निर्णय सुनाकर एमरजिंग इंडिया वैली को याचिकाकत्र्ता की राशि 30 दिन में वापस करने का आदेश सुनाया गया। फोरम के प्रधान ने बताया कि उसके बावजूद राशि वापस करने से इंकार करने पर तीनों आरोपियों के जमानती वारंट जारी किए गए है तथा 14 अप्रैल 2018 को फोरम के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया गया है। यदि उसके बावजूद आरोपी फोरम के समक्ष पेश न हुए तो गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे।

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