Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Feb, 2018 04:22 PM
डेरा बाबा नानक कस्बा के समीप गांव सिंघपुरा के सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में आठवीं कक्षा की 6 छात्राओं पर तेजाब फैंकने के मामले में अदालत ने आरोपियों को सजा सुना दी है। यह केस एक पीड़िता प्रभजोत कौर पुत्री नरिन्द्र सिंह निवासी गांव धरमाबाद के...
गुरदासपुर (विनोद,दीपक): डेरा बाबा नानक कस्बा के समीप गांव सिंघपुरा के सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में आठवीं कक्षा की 6 छात्राओं पर तेजाब फैंकने के मामले में अदालत ने आरोपियों को सजा सुना दी है। यह केस एक पीड़िता प्रभजोत कौर पुत्री नरिन्द्र सिंह निवासी गांव धरमाबाद के ब्यान पर दर्ज किया गया था।
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह आठवीं कक्षा की परीक्षा देने उपरांत अपनी 5 अन्य सहपाठी आशा रानी,मनप्रीत कौर,अर्षप्रीत कौर,गगन,सुखमनप्रीत कौर सभी निवासी गांव धरमाबाद के साथ वापिस घर जा रही थी । रास्ते में दो नौजवानों जो ड्रेन के पुल पर मोटरसाइकिल लेकर खड़े थे ने उन र तेजाब फैंक दिया। शोर मचाने पर नौजवान भाग गए थे। पुलिस ने पीड़ितों के बयानों पर साजन मसीह पुत्र मेजर मसीह गांव कुडांवाली बाऊली तथा लवप्रीत के विरूद्व मामला दर्ज किया था।अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश गुरजंत सिंह की अदालत ने केस की सुनवाई खत्म होने पर गवाहों तथा सबूतों के आधार पर दोनो आरोपियों को 18-18 साल की सजा तथा एक एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।