Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Dec, 2017 11:54 AM
पंजाब सरकार के निकाय विभाग के प्रमुख सचिव ए. वेनू गोपाल ने नगर कौंसिल के प्रधान प्रमिल कलानी को आज एक कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा है कि उन पर लगाए गए आरोपों के अगर समय पर सही जवाब न दिए गए तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। अपने पत्र में...
अबोहर (भारद्वाज): पंजाब सरकार के निकाय विभाग के प्रमुख सचिव ए. वेनू गोपाल ने नगर कौंसिल के प्रधान प्रमिल कलानी को आज एक कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा है कि उन पर लगाए गए आरोपों के अगर समय पर सही जवाब न दिए गए तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि इस कारण बताओ नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्रवाई करने से पूर्व आप द्वारा भेजे गए जवाब पर विचार किया जाएगा। अगर आप इन आरोपों से संबंधित रिकार्ड देखना चाहते हैं तो वह किसी भी दिन कार्यालय समय के अनुसार कमरा नं. 216 प्लाट नं. 3 सैक्टर &5ए चंडीगढ़ में नियमों के अनुसार देख सकते हैं।
कारण बताओ नोटिस में लगाए आरोपों के अनुसार सुनील डोडा पुत्र के एल. डोडा मकान नं. 1010 गली नं. 5 अबोहर द्वारा मंत्री निकाय विभाग को दी गई शिकायत के अनुसार कि राकेश छाबड़ा पार्षद के भाई नरेश छाबड़ा को रिजर्व कीमत फिक्स करवाए बगैर पार्क वाली साढ़े & कनाल भूमि धर्म नगरी अबोहर को प्रस्ताव नं. 41, 25.5.15 द्वारा बेच दी गई है। इसके अलावा कई अन्य धांधलियों की शिकायत की गई है कि नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव नं. 100, दिनांक 15.2.2011 को धर्म नगरी में पार्क बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था जिसे व्यापारिक जगह के रूप में बेचने के लिए नगर कौंसिल द्वारा प्रस्ताव नं. 41, दिनांक 25.5.15 पास किया गया, जिसमें पुराने प्रस्ताव नं. 100, 15.2.2011 का कोई विवरण नहीं दिया गया और न ही इस संबंध में नगर परिषद के रिकार्ड में कोई रिपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा डायरैक्टर निकाय विभाग को मंजूरी के लिए भेजने के समय पूरे हालातों या इससे पूर्व पास कि ए गए प्रस्ताव नं. 100, दिनांक 15.2.2011 की जानकारी नहीं दी गई।
इसके अलावा जैसे कि प्रस्ताव नं. 41, 25.5.15 पास करने, रिजर्व कीमत फिक्स करने एवं बोली करवाने के समय कलानी बतौर प्रधान नगर परिषद में तैनात थे। जिस स्थान पर पार्क बनाने का प्रस्ताव था उसे नजरअंदाज करके व्यापारिक इस्तेमाल के लिए बेचने संबंधी नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव पास कर लिया गया तथा जिला उपायुक्त फाजिल्का द्वारा उपरोक्त केस में माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सिविल रिट पटीशन नं. 21608 ऑफ 2016 पंजाब सरकार के विरुद्ध दायर किया गया था। केस संबंधी विस्तारपूर्वक इंक्वायरी करके उसे सस्पैंड कर दिया गया, जिस कारण नगर परिषद द्वारा दोबारा प्रस्ताव नं. 14, दिनांक 12.7.17 द्वारा बोली देने वालों की राशि एवं 18 प्रतिशत ब्याज देना मंजूर कर लिया जिससे नगर कौंसिल को बिना किसी कारण इतनी बड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ रहा है जिससे नगर परिषद को आर्थिक नुक्सान हो रहा है उसके लिए आप दोषी हैं। कारण बताओ नोटिस के अंत में लिखा है कि आपको पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 22 के तहत नगर परिषद के प्रधान पद से हटाने का प्रस्ताव है।