Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jan, 2018 03:52 PM
अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश ने बहुचर्चित बलकरण सिंह भुल्लर हत्याकांड केस में दो आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। सदर थाना पुलिस ने 19 सितम्बर 2017 को बलजीत सिंह पुत्र....
अबोहर(रहेजा): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश ने बहुचर्चित बलकरण सिंह भुल्लर हत्याकांड केस में दो आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। सदर थाना पुलिस ने 19 सितम्बर 2017 को बलजीत सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी सुंदर नगरी के बयानों के आधार पर भादंसं की धारा 302, 382, 148, 149, 25, 54, 59, 120-बी के तहत समरबीर उर्फ सेमी, कुलबीर सिंह, गुरनेक सिंह उर्फ रिम्पी, गुरतेशर सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ उसके भाई बलकरण सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
इस मामले में अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राहुल कुमार की अदालत ने गुरनेक सिंह उर्फ रिम्पी व गुरतेशर पुत्र गुरनेक उर्फ रिम्पी निवासी अजीमगढ़ के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस मामले में सदर थाना के प्रभारी व एएसआई रणजीत सिंह ने दर्शन सिंह व कुलबीर को काबू कर 10 दिन दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया था। अभी भी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं।